रायगढ़ में नियम विरुद्ध प्लाटिंग पर प्रशासन सख्त, ग्रीन पार्क कॉलोनी के दो लोगों को नोटिस

रायगढ़। जिले में नियमों की अनदेखी कर कॉलोनी विकसित करने और प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। ईडब्ल्यूएस भूमि उपलब्ध नहीं कराने और कॉलोनी में मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं करने के मामले में रायगढ़ एसडीएम ने ग्राम बड़े अतरमुड़ा स्थित ग्रीन पार्क कॉलोनी से जुड़े दो व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है।

ईडब्ल्यूएस भूमि उपलब्ध नहीं कराने का मामला

प्रशासन के अनुसार ग्राम बड़े अतरमुड़ा में खसरा नंबर 198/5 और 198/4 की भूमि पर ग्रीन पार्क नाम से कॉलोनी विकसित कर भूखंडों का विक्रय किया गया है।

नोटिस में कहा गया है कि कॉलोनी विकास के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए निर्धारित भूमि अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई। इसके अलावा कॉलोनी में सड़क, नाली, बिजली और पानी निकासी जैसी जरूरी सुविधाएं भी पूरी तरह विकसित नहीं किए जाने की बात सामने आई है।

दो लोगों को जारी हुआ नोटिस

एसडीएम ने मामले में अभिषेक अग्रवाल और कैलाश कुमार अग्रवाल को नोटिस जारी किया है। दोनों को दो दिवस के भीतर उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय में जवाब नहीं देने पर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश

कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने सोमवार को राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में अवैध और नियम विरुद्ध प्लाटिंग के मामलों की गंभीरता से जांच करने के निर्देश दिए।

उन्होंने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को कॉलोनाइजर एक्ट और छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने को कहा।

सड़क, नाली और पानी जैसी सुविधाएं जरूरी

कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए निर्धारित भूमि उपलब्ध कराए बिना प्लाटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। साथ ही कॉलोनी विकसित करने के नाम पर आम नागरिकों को सड़क, नाली, बिजली और पानी निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

प्रशासन ने कहा है कि जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित कॉलोनाइजरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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